माल एवं सेवा कर :आधारभूत जानकारी

 Q.जी० एस०टी से पहले अप्रत्यक्ष कर संरचना क्या थी उसकी कमियों के सम्बन्ध में जीएसटी की आवश्यकता को सिद्ध कीजिए। 


जीएसटी से पहले अप्रत्यक्ष करों का संवैधानिक ढांचा
Constitutional framework of indirect taxes before GST 


जीएसटी एक एकीकृत कर है जिसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को कर लगाने एवं उसे एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त है ।

लेकिन सन 2016 से पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसे ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 2016 लेकर के आया गया जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए।


1. भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा संसद एवं राज्य विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया कि संसद एवं राज्य विधान मंडल माल एवं सेवा कर‌ के संबंध में कानून बना सकते हैं।


2. भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत सरकार को कर लगाने एवं एकत्रित करने का अधिकार दिया गया जिसका बंटवारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य उसे तरीके से किया जाएगा जो तरीका जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर संसद कानून बनाकर निर्धारित करें।


3. भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति आदेश जारी करके एक जीएसटी काउंसिल का गठन करेगा।


जीएसटी से पहले अप्रत्यक्ष करों की संरचना में प्रमुख दोष/जी.एस.टी. की आवश्यकता 
Major defects in the structure of indirect taxes prior to GST


अप्रत्यक्ष कर की पिछली प्रणाली में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे जिसके कारण प्रशासनिक लागते बढ़ गयी थी तथा कर की दरों में काफी अंतर था। इसी कमियों को दूर करने के लिए जी०एस०टी का उदय हुआ। 


जीएसटी का अर्थ 

जी०एस०टी का पूरा नाम Goods and Service tax है। जिसे माल एवं सेवा कर के नाम से भी जाना जाता है। साधारण शब्दों में माल एवं सेवाकर एक ऐसा अप्रत्यक्ष कर है जो कि माल या सेवाओं या दोनों पर लगाया जाता है। 

इसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकार के निम्नलिखित है अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित हो गये हैं।


केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर जो जीएसटी में सम्मिलित हो गये हैं 


1.central excise duty 

2. Service tax etc.


राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर जो जीएसटी में सम्मिलित हो गए हैं ।


1.value-added tax 

2.central sales tax

3. Purchase tax

4.octroi

5.entertainment tax etc.


केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर जो जीएसटी में सम्मिलित नहीं हुए हैं ।


1.Basic custom duty 

2. Excise duty etc.


राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर जो जीएसटी में सम्मिलित नहीं हुए हैं


1. Registration fees on buying and seiling of land and house .

2.toll tax etc.


जीएसटी की विशेषताएं 
Sailent features of GST 


जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं।


1.जी एस टी एक संघीय कर है जिसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों की समान भागीदारी है।


2.जी एस टी अप्रत्यक्ष कर है।


3.जी एस टी केवल मूल्य संवर्धन पर ही लगाया जाता है ।


4.जी एस टी गन्तव्य आधारित उपभोग पर कर है।



जीएसटी के लाभ 

जी० एस० टी के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है: 


1. एक देश एक कर - जी० एस० टी का पहला तथा सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि जी० एस० टी लागू होने के पश्चात् हमारे देश में एक ही अप्रत्यक्ष कर लागू होता है। 


2. सरकारी राजस्व में वृद्धि - जी० एस० टी का दूसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे सरकारी राजस्व अर्थात सरकारी आय में वृद्धि होती है। 


3. निर्यात में वृद्धि - जी० एस० टी का तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे निर्यात में वृद्धि होती है, क्योंकि निर्यात (export) पर कर की दर शून्य निर्धारित की गई है। 


4.काले धन की समाप्ति:- जी॰एस॰टी का चौथा तथा सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे काले धन की समाप्ति होती है। 


5.कर की चोरी में कमी- जी॰एस॰टी का पाँचवा तथा सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे कर की चोरी में कमी होती है। 


जी॰एस॰टी के दोष 

जी॰एस॰टी के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं: 


1. सॉफ्टवेयर में परिवर्तन: जी॰एस॰टी का पहला तथा सबसे महत्वपूर्ण दोष यह है कि जी॰एस॰टी लागू होने के पश्चात् नए कर्मचारियों की आवश्यकता अनुभव की गई है तथा सॉफ्टवेयर में भी परिवर्तन करना पड़ा है। 


2. कर की अनेक दरें: जी॰एस॰टी का दूसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण दोष यह है कि इसके अंतर्गत कर की अनेक दरें प्रचलित हैं। 


3. पेशेवरों की आवश्यकता: जी॰एस॰टी का तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण दोष यह है कि जी॰एस॰टी लागू होने के पश्चात् नए पेशेवरों की आवश्यकता बढ़ गई है। 


4. लागत में वृद्धि: जी॰एस॰टी का चौथा तथा सबसे महत्वपूर्ण दोष यह है कि इससे लागत में वृद्धि बढ़ गई है। 









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