राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण तथा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपीलीय अधिकरण National company law tribunal and National company law appelate tribunal
राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण National company law tribunal राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण को अंग्रेजी में National company law tribunal कहते हैं। जिसे संक्षेप में nclt के नाम से भी जाना जाता है । इसकी प्रधान पीठ दिल्ली में है तथा अन्य पीठ भारत में विभिन्न स्थानों पर है। Nclt की स्थापना 1 जून 2016 को company law board को समाप्त करके की गई है। अर्थात पहले जो मामले company law board के क्षेत्र में आते थे वर्तमान समय में उन सभी मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण द्वारा को जाती है। Nclt का गठन एक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों से मिलकर होता है । Nclt का अध्यक्ष केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो अथवा दस वर्षों तक किसी न्यायालय का वकील रहा हो। Nclt का सदस्य केवल वही व्यक्ति हो सकता है जिसके पास लेखाशास्त्र,कानून और वित्त में कम से कम 15 वर्षों का विशेष ज्ञान और अनुभव हो। राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण का अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण को निम्नलिखित मामलों की सुनवाई करने का अधिकार होता है।...